झारखंड
चेक बाउंस मामले में दो वर्ष की कैद
By Deshwani | Publish Date: 2/12/2017 12:21:11 PMजामताड़ा, (हि.स.) । चेक बाउंस के एक मामले की अंतिम सुनवाई एसडीजेएम के न्यायालय में शुक्रवार को पूरी हुई। मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के एक आरोपी मिहिजाम थाना क्षेत्र के पालबगान निवासी राकेश लाल को एनआई एक्ट 138 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल का कारावास एवं चार लाख रुपए डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट का आदेश दिया। सूचक रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी सुसन्दम मुस्तवी ने आरोपी के विरुद्ध पीसीआर वाद संख्या 113-16 दर्ज कराया था। आरोपी द्वारा दो लाख रुपये लौटाने की बजाया कर्जदाता को दो लाख रु. का चेक दे दिया गया। चेक बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गया था। ज्ञात हो कि आरोपी राकेश लाल आजसू के जिला सचिव हैं।