रांची, (हि.स.)। राज्य सरकार ने पॉलिथिन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति पॉलिथिन का खरीद-फरोख्त या उपयोग करता है, तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल तक की जेल हो सकती है।
15 नवम्बर के बाद अगर कोई भी पॉलिथिन विक्रेता या सब्जी विक्रेता सहित कोई भी पॉलीथिन का उपयोग करते पाया गया, तो रांची नगर निगम उससे जुर्माना वसूलेगी। इसे लेकर रांची नगर निगम ने शहर के सभी व्यवसाइयों से अपील की है कि वह 14 नवम्बर तक अपने-अपने पॉलिथिन के स्टाक को समाप्त कर लें। अगर इसके बाद भी कोई पॉलीथिन का उपयोग या खरीद-फरोख्त करता है तो नगर निगम उस पर जुर्माना वसूलेगी।
इसे लेकर नगर आयुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने 11 टीमों का गठन किया है। निगम की यह टीमें 15 नवम्बर से छापेमारी अभियान राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर शुरू करेगी। नगर निगम इस अभियान के लिए सफाई मित्र की भी मदद लेगा। मालूम हो कि वर्तमान में रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 55 वार्ड हैं।
नगर आयुक्त द्वारा गठित 11 टीमों में से हर टीम को पांच-पांच वार्ड का जिम्मा दिया गया है। हर टीम का प्रमुख जोनल इंफोर्समेंट ऑफिसर है। जिसे अपने पांच वार्डों में पॉलीथिन के खरीद-फरोख्त व उपयोग पर रोक लगानी है। इस टीम के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति पर जुर्माना होता है तो इस जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत राशि टीम को इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। वहीं 25 प्रतिशत राशि निगम के खाते में जमा होगी।
इस संबंध में रांची नगर निगम के पीआरओ नरेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार ने पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगा दी है। इसे लेकर नगर निगम की ओर से 11 टीमों का गठन किया गया है। यह टीम 15 नवम्बर से पॉलिथिन के उपयोग करने वालों पर जुर्माना वसूलेगी।