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पॉलिथीन बेचने पर देना होगा 15 के बाद जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 2/11/2017 11:16:01 AM
पॉलिथीन बेचने पर देना होगा 15 के बाद जुर्माना

रांची, (हि.स.)। राजधानी रांची में 15 नवम्बर के बाद अगर पॉलिथीन बेचते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही एक साल से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। व्यवसाइयों के पास जो भी पॉलिथीन का स्टॉक है, उसे 15 नवम्बर तक खत्म कर ले, नहीं तो रांची नगर निगम उनसे जुर्माना वसूल करेगी, इसे लेकर नगर आयुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने शहर के सभी छोटे-बड़े व्यवसायियों को निर्देश दिया है कि 15 नवम्बर के बाद पॉलिथीन बेचने पर उन्हें जुर्माना देना होगा। इसलिए 15 नवम्बर तक अपना स्टॉक खत्म कर ले। अगर कोई भी व्यवसायी पॉलिथीन की खरीद-बिक्री करता है तो उसे एक साल से लेकर पांच साल तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 

रांची नगर निगम नहीं चाहता कि किसी भी व्यवसाई को इतनी सख्त सजा मिले, इसलिए उसने छोटे-बड़े व्यवसाइयों को 15 नवम्बर तक का समय दिया है। इसके अलावा रांची नगर निगम की ओर से सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि 15 नवम्बर तक कम से कम दो डस्टविन अनिवार्य रूप से रख ले। 15 तारीख के बाद अगर किसी दुकान में डस्टबिन नहीं पाया गया तो ऐसे दुकानदारों से नगर निगम जुर्माना वसूलेगा।

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