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झारखंड
तंबाकू उत्पाद के बैनर-पोस्टर्स नहीं हटाने पर जाना पड़ेगा जेल
By Deshwani | Publish Date: 24/8/2017 10:56:12 AM
तंबाकू उत्पाद के बैनर-पोस्टर्स नहीं हटाने पर जाना पड़ेगा जेल

खूंटी। अगर आप पान दुकानदार या सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, जर्दा आदि के विक्रेता हैं और आप ने दुकान या अन्य स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए बोर्ड, होर्डिंग्स आदि लगा रखें हैं, तो उन्हें अविलंब हटा लें, अन्यथा आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जुर्माना लगेगा सो अलग। जी हां, जिला प्रशासन ने ऐसी चीजों के विज्ञापन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 

उपायुक्त डाॅ मनीष रंजन ने बताया कि उन्हें सूचना मिली हैं कि जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा व खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, दीवार लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों, संस्थाओं, दुकानदारों, व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें और इस तरह के बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स आदि को तत्काल प्रभाव से हटायें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 

उपायुक्त ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) अधिनियम, 2003 की धारा 5(1) व 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थाें के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसर धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या 1000 रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों ही सजा मिल सकती है। 

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