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झारखंड
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य
By Deshwani | Publish Date: 22/8/2017 7:06:31 PM
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य

पाकुड़, (हि .स.)। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिन्दुस्थान समाचार ने लोगोें से प्रतिक्रया ली है। इसमें लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आयी। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद मोहीउद्दीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया फिलहाल देना उचित नहीं होगा। हमें इसके लिए कम से कम छह महीने तक इंतजार करना होगा जब तक कि केंद्र सरकार फैसले के आलोक में सर्वसम्मत कानून नहीं बना लेती है। वहीं अधिवक्ता महमूद अहमद ने फैसले को स्वागत योग्य तो बताया। लेकिन उन्होंने इसे अधूरा करार देते हुए कहा कि कोर्ट को चाहिए था कि वह फैसले के बाद भी तीन तलाक देने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान करता। क्योंकि सरकार तो छह महीने के अंदर कानून बनायेगी। 

एसोसिएशन की महिला अधिवक्ता सालेहा नाज ने इसे देर से आया एक सही और उचित फैसला कहा। साथ ही कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक हैसियत में इजाफा होगा। उसके अंदर का आत्मविश्वास जगेगा ही नहीं बढ़ेगा भी। उन्होंने कहा कि यह समस्या अशिक्षित लोगों के बीच ही ज्यादा है, जिसे समाज के ठेकेदारों ने रोकने के बजाय बढ़ाया ही है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार निश्चित तौर पर एक सर्वसम्मत कानून बनायेगी। वहीं एसोसिएशन से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद रुहूल अमीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य तो कहा, लेकिन इसे मुस्लिम पर्सनल लाॅ पर हमला करार दिया। साथ ही कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार कानून बनाने से पहले सम्यक विचार जरूर करेगी।
 
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