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झारखंड
चारा घोटाले के चार मामलों में लालू हुए हाजिर, नहीं हुई गवाही
By Deshwani | Publish Date: 11/8/2017 7:23:43 PM
चारा घोटाले के चार मामलों में लालू हुए हाजिर, नहीं हुई गवाही

रांची, (हि.स.)। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर हुए। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चारा घोटाला आरसी 64 ए/96 और आरसी 38ए/96 मामले में गवाह पेश करना था, लेकिन लालू की ओर से गवाही नहीं हुई। लालू की ओर से कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के एक आदेश का सकुर्लर लगाया गया, जो 1963 का है। उसमें कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में कोर्ट बदलने को लेकर याचिका लंबित है। ऐसे में उन्हें समय दिया जाये। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी सकुर्लर सभी जिला जज और आयुक्तों को भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट ट्रांसफर को लेकर उपरी अदालत में जाने के लिए याचिका दायर करता है तो उसे 15 दिनों और 7 दिनों का समय दिया जाता है। सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने बताया कि टाइम पीटीशन को खारिज करते हुए हाईकोर्ट एक सकुलर लगाया है। मामले में अगली तिथि 17,18 और 19 को निर्धारित की गयी है। 

आरसी 64 ए/96 मामला देवघर कोषागार से 90 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है जबकि आरसी 38ए/96 मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। 
चारा घोटाले के एक अन्य मामले आरसी 68 ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में लालू हाजिर हुए। यह मामला चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। जबकि चारा घोटाला के आरसी 47ए/96 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव हाजिर हुए। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.33 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।
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