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झारखंड
ई-कोर्ट के माध्यम से हो पेशी : सीएस
By Deshwani | Publish Date: 8/8/2017 6:28:38 PM
ई-कोर्ट के माध्यम से हो पेशी : सीएस

रांची, (हि.स.)। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जेल में बंद बंदियों को अदालत में ई-कोर्ट के माध्यम से ही पेशी कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी कारा अधीक्षकों को शत-प्रतिशत ट्रायल और पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी हार्डकोर अपराधियों एवं हार्डकोर नक्सलियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनिश्चित करायें। सीएस मंगलवार को गृह, कारा एवं आपदा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रही थी। उन्होंने राज्य के 24 जिलों में अवस्थित न्यायालयों की अदालतों एवं जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा बहाल करने को कहा है। उन्होंने जेलों का औचक निरीक्षण करने और जेल में तैनात कक्षपाल आदि की चेकिंग भी टू टीयर स्तर पर करने का निर्देश दिया है, ताकि मोबाइल आदि चीजों के अंदर जाने पर रोक लगाई जा सके।
समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जेलों में मोबाइल डिटेक्ट करने के लिए उपकरण का क्रय किया जाये। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष की उम्र से उपर के ऐसे सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करायी जाये, जिनके माता-पिता, अभिभावक सजा काट रहे है या जेलों में बंद हैं। जेल में मां के साथ बंद ऐसे बच्चों की प्रोफाईलिंग करें तथा उन बच्चों को आवासीय, आश्रम, गुरुकुल विद्यालयों में नामांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने दुमका, पलामू, चाईबासा, सरायकेला-खरसांवा में पुलिस लाईन निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही पुराने आवासों की मरम्मति के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। गृह रक्षकों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि एमआईएस डाटा के आधार पर ही होम गार्ड की ड्यूटी सुनिश्चित करें। तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवा गृह रक्षकों की बहाली के लिए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करें। बैठक में मुख्य रूप से प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एसकेजी रहाटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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