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चारा घोटाले के चार मामलों में लालू हुए हाजिर, दो मामले में हुई गवाही
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 6:50:19 PM
चारा घोटाले के चार मामलों में लालू हुए हाजिर, दो मामले में हुई गवाही

रांची, (हि.स.)। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर हुए। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चारा घोटाला आरसी 64 ए/96 मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से बिहार के रिटायर्ड पूर्व प्रधान सचिव मुकुंद प्रसाद की गवाही हुई। जबकि डीजी सुनील कुमार की गवाही नहीं हुई। 

सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत की ओर से 10 अगस्त का समन गवाही के लिए डीजी सुनील कुमार को भेजा गया है। उनकी गवाही 10 अगस्त को होगी। यह मामला देवघर कोषागार से 90 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है। चारा घोटाले के एक अन्य मामले आरसी 68 ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में लालू हाजिर हुए। इस मामले में भी लालू की ओर से बिहार के डीजी सुनील कुमार और बिहार के रिटायर्ड पूर्व प्रधान सचिव मुकुंद प्रसाद गवाही हुई। 
 
सीबीआई की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में डीजी सुनील कुमार ने कहा कि सीबीआई ने लालू के खिलाफ उन्हें गिरफ्तारी वारंट नहीं दिया था। लेकिन इस संबंध में मुझे देर रात लिखित रुप से अरेस्ट वारंट मिला था। इसके बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी मीडिया से पता चला था कि गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। तत्कालीन सीएम लालू के आवास पर सुरक्षा को लेकर दौराई कमीशन की इंक्वायरी हुई थी। 
उन्होंने कहा कि इसका कुछ दस्तावेज मेरे पास नहीं है, रात में वारंट मिलने के बाद रात भर वहां पर रहा था। लालू के सपोर्ट में लोग हल्ला कर रहे थे। सीबीआई ने पूछा कि पटना शहर में लालू अरेस्ट हुए थे। तो कोर्ट ने कुछ समन दिया था। इसकी सूचना हाई कोर्ट में दी थी। इसपर सुनील कुमार ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मुकुंद प्रसाद से सीबीआई ने पूछा कि बिहार में कुछ आईपीएस और आईएएस को सेवा विस्तार दिया गया था। यह सेवा विस्तार बिहार सेवा संहिता के तहत दिया जाता है। इन अधिकारियों के सेवा विस्तार में मेरी कोई भूमिका नहीं है। उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है। रिकॉर्ड विभाग के फाइल में है। सीबीआई ने उनसे पूछा कि फाइल को लेकर कौन-कौन अधिकारी सहमत और असहमत थे। उन्होंने कहा कि फाइल देखकर ही पता चलेगा। सीबीआई ने पूछा कि आप उस वक्त सीएम सचिवालय में सचिव थे। इस लिहाज से जो भी सूचना आपने दी थी वह गलत है। अधिवक्ता ने बताया कि लालू शुक्रवार और शनिवार को भी कोर्ट में उपस्थित होंगे। 
यह मामला चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। चारा घोटाला के एक अन्य मामले आरसी 38ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव उपस्थित हुए। यह मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। जबकि चारा घोटाला के आरसी 47ए/96 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव हाजिर हुए। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139. 33 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। गौरतलब है कि लालू एनएसजी कमांडो के घेरे में सफेद रंग के फार्चुनर कार से कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी दिखी। लालू के साथ उनके पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे।
 
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