मेदिनीनगर, (हि.स.)। जिले के पूर्व की सभी शराब दुकानें एक अगस्त से बंद हो जाएंगी। इनकी जगह पर सरकारी स्तर की नई दुकाने खुलेंगी, जिसका संचालन झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। पलामू में प्रथम चरण में दस दुकानों का चयन किया गया है जिनमें सदर अनुमंडल में छह दुकानें खोली जायेंगी।
इनमें कम्पोजिट शराब दुकान शहर के छहमुहान चौक पर, मेन मार्केट में विदेशी शराब दुकान, शाहपुर में देशी और विदेशी शराब दुकान, पड़वा में कम्पोजिट शराब दुकान एवं सगालिम में कम्पोजिट शराब दुकान शामिल है। इसके अलावा छतरपुर अनुमंडल के छतरपुर में देशी और विदेशी तथा हरिहरगंज में कम्पोजिट शराब दुकान खोली जाएंगी।
हुसैनाबाद में हरिहर चौक पर प्रथम चरण में एक मात्र कम्पोजिट शराब की दुकान खोली जायेगी। इस संबंध में डीसी अमित कुमार ने एसपी को पत्र जारी कर उपरोक्त शराब की दुकानों की समुचित प्रबंधन एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मेदिनीनगर क्षेत्र में संचालित किये जाने वाले खुदरा उत्पाद दुकानों में शराब बिक्री के बाद प्राप्त नकद राशि बैंक में जमा किये जाने तक सुरक्षित रखने के लिए संबंधित थाना को निर्देश दिया जाए।
इसी तरह छतरपुर और हुसैनाबाद अनुमंडल की दुकानों से भी बिक्री की राशि बैंक में जमा होने तक सुरक्षित थानों में रखने की व्यवस्था करने की बात कही गयी है। बताया गया है कि जिस थाना क्षेत्र में दुकान स्थित होगी वहां के थानाप्रभारी विधि व्यवस्था संधारण के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त करेगें। इसके अलावे खुदरा दुकान में शराब बिक्री की राशि थाना और बैंक तक ले जाने के लिए उत्पाद अधीक्षक के अधीन पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
शराब दुकानों से प्राप्त नकद राशि को कॉरपोरेशन के सुपरवाईजर एवं संबंधित अंचल के अवर निरीक्षक सुरक्षा के साथ कैश चेस्ट एवं बैंक में जमा करायेंगे। डीसी द्वारा जारी पत्र में प्रथम चरण में पलामू जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन नहीं होने से अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की संभावना को देखते हुए इसके खिलाफ छापामारी अभियान चलाने का निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को दिये जाने का अनुरोध एसपी से किया गया है।