झारखंड
झाविमो विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका रद्द
By Deshwani | Publish Date: 19/6/2017 3:44:03 PMरांची, (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी । न्यायालय ने प्रदीप यादव के सरकारी सपंत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है ।
सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से यह दलील दी गयी थी कि वह जनप्रतिनिधि हैं । क्षेत्र की जनता जमीन अधिग्रगहण का विरोध कर रही है । वह जनता के साथ थे, लेकिन सरकार ने गलत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ केस किया है, जबकि सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रदीप यादव गोड्डा में लग रहे पॉवर प्लांट के विरोध में पिछले 16 अप्रैल से अनशन पर बैठे थे । यहां से 22 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसी दौरान उनकी तबीयत खऱाब हो गई थी । कोर्ट के आदेश पर इन्हें रिम्स भेजा गया था । रिम्स में जांच और इलाज कराकर लौटने के बाद न्यायालय द्वारा सेंट्रल जेल दुमका भेज दिया गया था।
गौरतलब है कि विधायक प्रदीप यादव पर गोड्डा में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट आए हैं।