झारखंड
चारा घोटाला : चार मामलों में लालू ने लगायी हाजिरी
By Deshwani | Publish Date: 16/6/2017 6:50:21 PMरांची, (हि.स.)। चारा घोटाले के अलग-अलग चार मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को हाजिरी लगायी। लालू ने सबसे पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चारा घोटाला आरसी 64 ए 96 मामले में पूर्व अनुमति खारिज होने के बाद हाजिरी लगायी। यह मामला देवघर कोषागार से करीब 90 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 जून निर्धारित की है। चारा घोटाला आरसी 38 ए 96 मामले में भी लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह के अदालत में हाजिर हुए। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि अदालत ने 17 जून निर्धारित की है। मामले में पार्ट आईओ लायक सिंह की गवाही दर्ज हुई।
चारा घोटाले के एक अन्य मामले आरसी 47 ए 96 मामले में लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई के विशोष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिर हुए। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि अदालत ने 17 जून निर्धारित की है। वहीं चारा घोटाले के आरसी 68 ए 96 मामले में लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई के विशोष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हाजिर हुए। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि अदालत ने 28 जून निर्धारित की है। मामले में शुक्रवार को 23 सप्लायर का बयान दर्ज किया गया। इनमें त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, प्रकाश कुमार लाल, उमेश दूबे, मो सईद, विजय कुमार मल्लिक, रवि कुमार सिन्हा, मो. एकराम, सुशील कुमार और जगमोहन कक्ड़ सहित अन्य के नाम शामिल हैं। यह मामला चाईबासा कोषागार से 33.61 करोड़ रुपये अवैध निकासी से जुड़ा है। मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला था कि उनकी ओर से दायर की गयी पूर्व अनुमति याचिका खारिज हो गयी है। इसलिए उन्हें आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।