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माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई शुरू, भारत ने रखा अपना पक्ष
By Deshwani | Publish Date: 5/12/2017 3:16:20 PM
माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई शुरू, भारत ने रखा अपना पक्ष

लंदन, (हि.स.)। भारत में 9,000 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है जिसमें उन्हें जवाब देना है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

 

लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा है कि विजय माल्या की कभी भी बैंकों का लोन वापस करने की मंशा नहीं रही।

 

सोमवार को मामले में सुनवाई कुछ समय के लिये रुकी थी। आग लगने की चेतावनी के अलार्म बजने के कारण अदालत कक्ष को कुछ समय के लिए खाली करना पड़ा। इस दौरान 61 साल के माल्या और अन्य वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर खड़े रहे।

 

मामले में सुनवाई शुरू करते हुये भारत सरकार की तरफ से पैरवी कर रही क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने अपनी दलीलें रखीं। यह मामला माल्या की पूर्व कंपनी किंगिफशर एयरलाइंस के लिए बैंकों के समूह से लिए गए करीब 2,000 करोड़ रुपये के कर्ज पर केंद्रित रहा। 

 

सीपीएस ने स्वीकार किया कि बैंकों द्वारा कर्ज की मंजूरी देते समय आंतरिक प्रक्रियाओं में हो सकता है कुछ अनियमितताएं हुई हों, लेकिन इस मुद्दे से भारत में बाद में निपटा जाएगा।

 

वकील मार्क समर्स ने कहा, ‘‘मामले में जोर माल्या के आचरण, बैंकों को गुमराह करने एवं कर्ज राशि के दुरुपयोग पर है।’’ उन्होंने मामले में पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया और अदालत से माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश देने का अनुरोध किया। माल्या मार्च, 2016 से भारत से बाहर ब्रिटेन में रह रहे हैं। 

 

भारत से इस दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय की चार सदस्यीय टीम भी अदालत में पहुंची थी। प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा लुइस अर्बथनॉट की अदालत में हो रही है। यह सुनवाई 14 दिसंबर तक चलेगी. इसमें छह और आठ दिसंबर को छुट्टी रहेगी।

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