अंतरराष्ट्रीय
फ्लोरिडा का संशोधित ''स्टेंड योर ग्राउंड'' कानून असंवैधानिकः हिर्श
By Deshwani | Publish Date: 4/7/2017 2:50:10 PMमियामी, (हि.स.)। फ्लोरिडा के एक अदालत में न्यायधीश ने वहां के संशोधित ''स्टैंड योर ग्राउंड'' कानून को असंवैधानिक बताया है। साथ ही कहा कि सांसदों ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर इस कानून को पारित कराया है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
मियामी-डेड सर्किट न्यायधीश मिल्टन हिर्श ने कहा कि ऐसे कानून में संसोधन का अधिकार न्यायलय के पास है न कि सदन के पास। साथ ही कहा संशोधित कानून अभियुक्त पक्ष को यह छूट देती है कि वह आसानी से हिंसक कृत्यों को कानूनी जामा पहना सकता है।अपने 14 पन्नों के निर्णय में उन्होंने कहा कि यह अभियुक्तों को छूट देने वाला संशोधन है। उन्होंने लिखा कि शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण के रुप से यह कानून इस प्रक्रिया के तहत संशोधित नहीं हो सकता है।
विदित हो कि फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने नेशनल रायफल एसोसियेशन के द्वारा समर्थित इस संशोधित कानून को जून से प्रभाव में लाया था। अभियोजन पक्ष ने इस निर्णय का भरसक विरोध किया। उनके अनुसार यह एक हत्यारे को आत्मरक्षा का नाम लेकर कानून से बचने का मौका देती है।
आत्मरक्षा का यह कानून सर्वप्रथम 2005 में अस्तित्व में आया था। जिसके अर्न्तगत यदि किसी व्यक्ति को अपने जान पर किसी और के द्वारा खतरा महसूस हो तो वो आत्मरक्षा के नाम पर वह उसकी हत्या भी कर सकता है।