अंतरराष्ट्रीय
चीनी नागरिकों के लिए पाकिस्तान में वीजा नियम हुए सख्त
By Deshwani | Publish Date: 22/6/2017 4:51:36 PM इस्लामाबाद, (हि.स.)। चीनी दंपति के अपहरण और उनकी हत्या के बाद पाकिस्तान ने चीन के नागरिकों के लिए वीजा नियमों को सख्त बनाने का फैसला लिया है। यह जानकारी गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली। विदित हो कि यह निर्णय इस्लामाबाद में गृहमंत्री चौधरी निसार अली खान की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, क्योंकि चीनी दंपति वीजा मानकों का उल्लंघन कर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में आए थे और कथित तौर पर गुप्त रूप से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका अपहरण कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने स्थिति और जरूरतों को देखते हुए यह निर्णय लिया। इससे वीजा प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और दोनों देशों के बीच वीजा प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
रिपोर्टों के अनुसार, बीजिंग में दूतावास को वीजा के लिए उपलब्ध किए गए दस्तावेजों की कड़ी जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान आने वाले चीनी नागरिकों द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन नहीं हो सके। अब चीनी नागरिकों के आगमन पर बिजनेस वीजा और वीजा केवल देश के मान्यता प्राप्त चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रमाणित और स्वीकृत ‘असाइनमेंट लेटर’ के बाद ही प्रदान किए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्क वीजा की अवधि बढ़ाने पर केवल गृहमंत्रालय द्वारा मिली मंजूरी को ही मान्यता दी जाएगी, वह भी केवल नियोक्ता के अनुरोध व आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही प्रदान किया जाएगा।