अंतरराष्ट्रीय
‘जाधव की सजा पर पुनर्विचार की गुंजाइश’
By Deshwani | Publish Date: 21/6/2017 4:16:16 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के ख्रिलाफ अपील पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन इस बीच भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित ने कहा है कि जाधव की सजा पर पुनर्विचार की गुंजाइश है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।
समाचार पत्र ‘द हिंदू ’ के साथ एक साक्षात्कार में बासित ने कहा कि जब तक कुलभूषण जाधव का मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है, तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कहा कि भले ही आईसीजे (अंतर्राष्ट्रीय अदालत) का फैसला आने में दो-तीन साल लग जाएं, लेकिन उससे पहले फांसी नहीं दी जाएगी।
पाकिस्तानी राजदूत ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के अलावा कुलभूषण जाधव के पास फांसी की सजा से बचने के उपाय हैं। अगर 'कोर्ट ऑफ अपील' से भी जाधव की अपील रद्द हो जाती है तो उनके पास अपील का मौका है। उन्होंने कहा कि जाधव पहले सेनाध्यक्ष से दया की फरियाद कर सकते हैं और बाद में राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था। बाद में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक लगा दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था, लेकिन यह बात भी उठी थी कि वे जाधव को फांसी दे सकते हैं। फिलहाल यह मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में लंबित है।