गुमला
लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है : विनोद कुमार
By Deshwani | Publish Date: 7/1/2018 10:34:01 AMगुमला, (हि.स.)। पालकोट प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला द्वारा विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विनोद कुमार ने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है । प्रत्येक अंतिम शनिवार को लोक अदालत लगाया जाता है। यहां आकर आप अपनी समस्याओं का निपटारा नि : शुल्क करायें । गुमला में देखा गया है कि मानव तस्करी के माध्यम से गांव देहात की बालिकाओं को दलाल बहला फुसलाकर पैसों का सब्जबाग दिखाकर दिल्ली,हरियाणा,इंट भट्टठों में ले जाकर बेच देने का काम करते है। यह एक जघन्य अपराध है। इस तरह का मामला प्रकाश में आये तो आप तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रसासन को दें । ताकी हमारी बच्चियां महानगरों में बिक ना सके । बच्चों आप अपनी पढाई पर विशेष ध्यान दें। पढाई से ही आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य स्वरुप कुमार ने कहा कि आज जगह जगह होने वाले बाल मजदूरी पर सरकार ने रोक लगा रखी है। प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर एक लाख या उससे भी अधिक मृतक के परिजनों को दिया जा सकता है । सरकार असाध्य रोगों से पीडित लोगों की सहायता करती है। सरकार चार लाख रुपये तक का खर्च वहन कर सकती है। बशर्ते उसका वीपीएल होना अनिवार्य है। जबरन बाल विवाह कराने पर दो वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकती है। मौके पर बीइइओ राजकुमार सिंह,राजेश साहू सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे।