झारखंड
हत्या के आरोपी को उम्रकैद
By Deshwani | Publish Date: 20/2/2017 5:00:41 PM
गुमला, (हि.स.)। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन ने सोमवार को चर्चित प्राचार्य हत्याकांड के आरोपी राकेश उरांव उर्फ कृष्णा उरांव को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। राकेश उरांव गुमला थाना के हुरहुरिया गांव का रहने वाला है। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2015 को राकेश उरांव ने कार्तिक उरांव महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. शशि भूषण प्रसाद की दवली से मारकर हत्या कर दी थी। उस समय प्राचार्य अन्य शिक्षकों के साथ विभागीय कार्यों का निपटारा कर रहे थे। उसी समय छात्र पहुंचा और दवली से उनके गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद छात्र कुछ देर तक कॉलेज परिसर में ही घुमता रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त दवली को जब्त कर लिया। प्राचार्य हत्याकांड को लेकर कई दिनों तक गुमला में आंदोलन का सिलसिला जारी रहा। घटना के चश्मदीद गवाह प्रो. जितबाहन बड़ाइक समेत कुल 15 लोगों ने अदालत के समक्ष अपनी गवाही दीं। उल्लेखनीय है कि आरोपी राकेश उरांव ने गुमला मंडलकारा से ही बीए की परीक्षा दी। वह अब कानून की पढ़ाई करना चाहता है।