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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तमिलनाडु में मेडिकल दाखिले पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 18/8/2017 3:03:49 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक तमिलनाडु में मेडिकल दाखिले पर रोक लगा दी है । कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई ), केंद्र और तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वे नीट में सफल हुए छात्रों और बिना नीट वाले ग्रामीण छात्रों के बीच संतुलन बनायें। इस अध्यादेश से नीट क्वालिफाई किए किसी छात्र को नुकसान न हो और ये ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वे मंगलवार तक ये बताएं कि स्टेट बोर्ड के कितने छात्र नीट में क्वालिफाई किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु में अंडरग्रेजुएट मेडिकल दाखिले के लिए इस साल नीट से छूट देने वाला अध्यादेश मंगलवार को जारी हो जाएगा। तमिलनाडु में अंडरग्रेजुएट मेडिकल दाखिले के लिए इस साल नीट से छूट देने के लिए अध्यादेश लाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने कहा है कि तमिलनाडु को नीट से छूट नहीं दी जा सकती है।