मुंबई, (हिस)। सुप्रीम कोर्ट ने इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर की नई फिल्म इंदु सरकार की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को आज खारिज कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आज दिए गए इस फैसले के बाद 1975 की इमरजेंसी को लेकर बनी इस फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
खुद को संजय गांधी की बेटी कहने वाली प्रिया पॉल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए फिल्म के रिलीज पर स्टे आर्डर देने से मना कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिया पॉल की ओर से मुंबई हाईकोर्ट में भी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर केस दर्ज किया था। मुंबई हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। प्रिया पॉल की ओर से मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखा।
प्रिया पॉल का आरोप है कि मधुर भंडारकर की फिल्म में इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है, जिनसे उनके कथित पिता संजय गांधी और दादी इंदिरा गांधी की छवि को नुकसान पंहुचेगा। प्रिया पॉल ने कहा था कि इस फिल्म से देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ठेस पंहुचेगी।
दूसरी ओर, मधुर भंडारकर का दावा है कि उनकी फिल्म में 70 प्रतिश्त कहानी उस दौर के सिस्टम के खिलाफ पति-पत्नी के संघर्ष की काल्पनिक कहानी है, जबकि 30 प्रतिश्त कहानी में आपातकाल की घटनाओं का जिक्र है। कीर्ति खुल्लर, सुप्रिया विनोद, नील नितिन मुकेश और अनुपम खेर ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।