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गुजरात हाईकोर्ट से शाहरुख खान को मिली राहत
By Deshwani | Publish Date: 21/7/2017 3:36:13 PMमुंबई, (हि.स.)। शाहरुख खान को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा की अदालत द्वारा उनकी पेशी के लिए जारी किए गए सम्मन के अमल पर रोक लगा दी है। ये रोक हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। वडोदरा की मेट्रोपोलिटन अदालत ने 27 जुलाई को शाहरुख खान को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किए थे, जिनको शाहरुख खान के वकीलों ने पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसके अमल पर रोक लगाने की गुजारिश की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया।
हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितम्बर को होगी। साथ ही कोर्ट ने शाहरुख खान के वकीलों की इस मांग को भी मंजूर कर लिया कि शाहरुख को निजी पेशी के मामले में छूट दे दी जाए। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शाहरुख खान को निजी रूप से पेश होने की जरूरत नहीं होगी। उनकी ओर से शाहरुख के वकीलों की टीम अदालत में पेश होगी।
वडोदरा के रहने वाले जीतेंद्र सोलंकी ने स्थानीय अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें इस साल अपनी फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के सिलसिले में रेल द्वारा मुंबई से दिल्ली सफर कर रहे शाहरुख खान के वडोदरा स्टेशन पर पंहुचने पर अनियंत्रित भीड़ में भगदड़ मचने से एक आदमी की मौत हो गई थी।
जीतेंद्र सोलंकी ने इस हादसे के लिए शाहरुख खान को दोषी माना था। वडोदरा की अदालत ने इसी याचिका की सुनवाई के दौरान शाहरुख को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। शाहरुख इन दिनों चार अगस्त को रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' के प्रमोशन में बिजी हैं। साथ ही आनंद एल राय के निर्देशन में उनकी नई फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है।