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संजय दत्त की रिहाई को लेकर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 13/6/2017 3:47:45 PMमुंबई, (हि.स.)। वैसे तो संजय दत्त को पिछले साल फरवरी में ही उनकी पांच साल की सजा पूरी होने के बाद जेल से छोड़ दिया गया था। अब मुंबई हाईकोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ऐसे कुछ तीखे सवाल किए हैं, जिनको लेकर राज्य सरकार उलझन में घिरी नजर आ रही है।
हाईकोर्ट ने अच्छे बर्ताव को कारण बताकर सरकार द्वारा संजय दत्त को वक्त से पहले रिहा करने के फैसले को लेकर नोटिस जारी किया है और इस फैसले का आधार पूछा है। हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है कि पैरोल को लेकर अधिकारियों ने किस आधार पर संजय दत्त के बर्ताव को अच्छा मानकर उनकी समय पूर्व रिहाई तय की। हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर राज्य सरकार ने इस सवालों के जवाब देने का आदेश दिया है।
प्रदीप भालेकर नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने संजय दत्त की रिहाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ही सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया था। 1993 के मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त को पुलिस ने 1994 में दाऊद गैंग के साथ संबंध होने और इस कांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में संजय दत्त को इस आतंकवादी कांड में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया था और सिर्फ गैरकानूनी रूप से प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अच्छे बर्ताव को आधार बनाकर 25 फरवरी को संजय दत्त को सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहा कर दिया था।