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प्रीति जैन की सजा को हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड
By Deshwani | Publish Date: 9/6/2017 3:08:48 PM
प्रीति जैन की सजा को हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड

 मुंबई, (हि.स.)। निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या के लिए कथित रूप से सुपारी देने के केस में मुंबई के सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराई गईं अभिनेत्री प्रीति जैन की सजा को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। प्रीति जैन को सेशन कोर्ट ने दोषी मानते हुए इस केस में तीन साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा पर अमल करने से पहले हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की मोहलत भी दी थी। 

हाईकोर्ट की वैकेशन ब्रांच में हुई सुनवाई में प्रीति जैन की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर फिलहाल रोक को कायम रखा है और कोर्ट ने 15000 रुपये के मुचलके पर प्रीति जैन की जमानत याचिका को स्वीकार किया है। अदालत ने केस की सुनवाई होने तक प्रीति जैन की सजा पर लगी रोक को 07 जून तक बढ़ा दिया है। 
प्रीति पर आरोप है कि उन्होंने मधुर भंडारकर की हत्या के लिए अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से संपर्क किया था और इस काम के लिए उनको कुछ पैसे भी दिए थे। प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर पर सन 2005 में अपनी फिल्म में रोल देने के एवज में दो सालों तक रेप करने का आरोप लगाया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में मधुर को बेकसूर माना था। इसके बाद पुलिस ने मधुर को मारने के लिए प्रीति की योजना का खुलासा किया था, जिसमें प्रीति की गिरफ्तारी भी हुई थी और उनको कुछ वक्त तक जेल में भी रहना पड़ा था। 
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