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छपरा
डीपीएम से बिना स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला टेंडर
By Deshwani | Publish Date: 10/1/2018 1:21:40 PM
डीपीएम से बिना स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति ने निकाला टेंडर

छपरा  (हि.स.)। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों का क्रय करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम से बिना स्वीकृति आदेश के ही टेंडर निकाल दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय से यह प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया था, इतना ही नहीं टेंडर में निवेदन पत्र जमा करने की तिथि को लेकर भी विरोधाभास है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों का क्रय करने के लिए निकाले गए टेंडर में दो अलग अलग तिथि हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की नोटिस बोर्ड पर जारी सूचना में लिखा गया है कि इच्छुक फर्म व एजेंसी 23 जनवरी तक डाक से टेंडर जमा कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट पर लिखा गया है कि इच्छुक फर्म व एजेंसी के द्वारा निबंधित डाक से निविदा 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं जिसे 27 जनवरी को खोला जाएगा। 
जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम पर अनियमितता को लेकर काफी दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। हालही में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन में अनियमितता बरतने के मामले में भी उन्हें दोषी पाया गया है। जिसको लेकर डीपीएम के खिलाफ व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सप्तम) के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस प्रकरण में जांच के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त नर्वदेश्वर लाल ने डीपीएम को दोषी करार दिया है। 
जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने बताया कि अगर टेंडर की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं की गई तो, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही इसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की जा रही है। 
 
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