छपरा
भाजपा नेता पर हमला मामले में लड्डन को जमानत नहीं
By Deshwani | Publish Date: 10/8/2017 12:02:11 PMसीवान, ( हि. स.) । भाजपा नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने लड्डन मियां की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2015 में भाजपा नेता सुभाष चौहान की हत्या के नीयत से गोली मारकर घायल करने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरविंद सिंह की न्यायालय ने पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी लड्डन मियां की जमानत याचिका खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 01 मई 2015 में सीवान शहर के कागजी मुहल्ला मोड़ पर लड्डन मियाँ नेअपने नौ अन्य सहयोगियों के साथ सुभाष चौहान को घेरकर हत्या की नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया था। इसी मामले में अधिवक्ता रिजवान अहमद ने लड्डन मियां की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किया था।इस घटना को लेकर सीवान नगर थाना काण्ड संख्या 148/2015 दर्ज हुआ था।