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बिहार
गैंगरेप मामले में मां-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद
By Deshwani | Publish Date: 2/7/2017 4:35:54 PM
गैंगरेप मामले में मां-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद

छपरा, (हि.स.)। युवती का अपहरण कर गैंग रेप के मामले में शुक्रवार को छपरा कोर्ट से तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा हुई। एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने भगवान बाजार की युवती के अपहरण व बाद में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शहर के नेवाजी टोला निवासी राजकुमार सिंह उर्फ रवि, उसकी मां मालती कुंवर के अलावा चंदन कुमार, रीता देवी और निक्की कुमारी को उम्रकैद की सजा दी। 

मालूम हो कि युवती के पिता ने भगवान बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाजार गयी युवती का हुआ था अपहरण | दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 31 मार्च 2011 को घर से युवती बाजार करने के लिए निकली थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं आई। युवती के मोबाइल नंबर से उसके पिता के मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आने लगा। मैसेज में रंगदारी व परिवार के अन्य सदस्यों को खत्म करने की धमकी दी गई थी। मोबाइल नंबर पर पता करने पर यह बात सामने आई कि मोबाइल राजकुमार सिंह का है। कुछ दिन पहले वह उक्त युवती के साथ छेड़खानी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। एडीजे अंजनी सिंह ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जैसे ही उम्रकैद की सजा सुनायी, सभी आरोपित फफक-फफक कर रोने लगे। कोर्ट के इजलास के बाहर खड़े लोगों ने कहा कि जैसी करनी-वैसी भरनी। सजा के बाद सभी आरोपितों को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा छपरा भेज दिया गया|
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