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बिहार
लवली आनंद की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई रही अधूरी
By Deshwani | Publish Date: 1/7/2017 8:24:48 PM
लवली आनंद की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई रही अधूरी

पटना,  (हि.स)। शिवहर विधनसभा क्षेत्र के लिए 2015 में हुए चुनाव में पराजित ‘हम’की उम्मीदवार पूर्व सांसद लवली आनंद की ओर से दायर चुनाव याचिका पर शनिवार को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई अधूरी रही। अब इस मामले की पुनः सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

न्यायाधीश मुंगेश्वर साहू की एकलीठ ने लवनी आनंद की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। मतगणना में करीब 461 वोटों लवली आनंद जदयू के मो. सरफुद्दीन से पराजित हो गयी थीं । चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पराजित उम्मीदवार लवनी आनंद ने पटना उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि इस चुनाव में अनेक प्रकार की धांधली हुई। जदयू नेता के घर के सामने बूथ संख्या 66 और 67 था, जिसे हटाया जाना चाहिए था। याचिका में यह भी कहा गया कि इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव पदाधिकारियों से भी की थी। परंतु उसपर सुनवाई नहीं हुई जिसके फलस्वरूप विजयी उम्मीदवार ने बूथ कैपचर कर अपने पक्ष में मतदान करा लिया और वे पराजित हुई।
अदालत को यह भी बताया गया था कि जहां हजार-हजार वोटर थे। वहां जदयू के प्रत्याशी के पक्ष 890 एवं 865 वोट मिले, जबकि वोट के इतने प्रतिशत होने पर अवैध घोषित करने का प्रावधान है। अन्य मतदान केन्द्र संख्या 50 एवं 51 पर चार घंटे विलंब से मतदान हुआ। वहां वोटरों को मारपीट कर भगा दिया गया। उनके अनुसार, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने घर में घुस कर पब्लिक के साथ मारपीट की। इसके अलावा अन्य प्रकार की धांधली का आरोप लगाया गया। शनिवार को इस मामले में सुनवाई हुई। जिसमें गवाह ने अदालत को बताया कि उसके बूथ पर सुबह में बम फोड़ा गया, उसके बाद दिनभर एक भी मतदाता उस बूथ पर भय के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जबकि इस बूथ पर लवली आनंद के समर्थकों की संख्या काफी अधिक थी।
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