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शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीएसटी के तहत कोई कर नहीं
By Deshwani | Publish Date: 20/5/2017 3:40:14 PM
शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीएसटी के तहत कोई कर नहीं

 नई दिल्ली, (हि.स.)। वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में श्रीनगर में हुई दो दिवसीय 14वीं बैठक में वस्‍तुओं और सेवाओं पर कर की दर को अंतिम रुप प्रदान किया गया। शुक्रवार को बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य पर जीएसटी के तहत कोई कर नहीं लगाने और दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की मानक दर से कर लगाने का फैसला किया गया। 

परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। यह दर ओला व उबर जैसी एप से टैक्सी बुकिंग सेवा देनेवाली कंपनियों पर भी लागू होगी। रेल यात्रा में गैर वातानुकूलित व सामान्य श्रेणी को जीएसटी से छूट दी गयी है, वहीं वातानुकूलित टिकटों पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। मेट्रो, लोकल ट्रेन व हज यात्रा सहित तीर्थाटन यात्राओं जीएसटी छूट जारी रहेगी। हवाई यात्रा में इकोनॉमी श्रेणी पर पांच प्रतिशत और बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

जेटली ने कहा कि बिना ऐसी वाले रेस्टोरेंट में बिल पर 12 प्रतिशत, शराब परोसने वाले एसी रेस्टोरेंट पर 18 प्रतिशत और पांच सितारा होटलों में 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसी तरह 50 लाख रुपये या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। 

जीएसटी के तहत मनोरंजन कर को सेवा कर में मिला दिया गया है सिनेमा, घुड़दौड़ और गेंबलिंग पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित कर दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55 प्रतिशत तक कम हैं। इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा। 

प्रतिदिन 1000 रुपये का शुल्क लगानेवाले होटल व लॉज पर शून्य, 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन शुल्क वाले होटल पर 12 प्रतिशत, 2500 से 5000 रुपये प्रतिदिन शुल्क वाले होटल पर 18 प्रतिशत और 5000 रुपये से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा। 

जेटली ने कहा कि तीन जून को होने वाली अगली बैठक में सोने व कीमती धातुओं पर कर के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। फ्लिपकार्ट व स्नैपडील जैसी र्इ-कॉमर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी। लॉटरी पर कोई कर नहीं लगेगा। 

वहीं गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अन्तर्गत 1211 वस्तुओं पर टैक्स तय किए गए थे। जीएसटी लागू होने के बाद इनमें से अधिकतर वस्तुओं के बाजार मूल्य में कमी की उम्मीद है। अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी।

बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसे रोजमर्रा के सामान जीएसटी से बाहर रखे गए हैं।

ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसी चीजों पर सिर्फ 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।

जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी टैक्स लगाए जाने का निर्णय किया गया है।

पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्युइंगम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए सबसे अधिक टैक्स लेने का फैसला किया गया है।

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