नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्र सरकार ने सेनिटरी नैपकिन पर जीएसटी हटाने को लेकर बांबे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर याचिका में मांग की गई है कि काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता, प्लास्टिस, कांच की चूड़ियां, सुनने की मशीन, यात्री बैग, पूजा सामग्री, कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियों को जीएसटी से छूट दी जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि सेनेटरी नैपकिन जरुरी वस्तु है| इस पर जीएसटी क्यों लगाया गया है। हाईकोर्ट ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि ये फैसला करते समय क्या महिला और बाल विकास विभाग से सलाह ली गई थी।
सेनेटरी नैपकिन को लग्जरी वस्तुओं में शामिल करते हुए उस पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली और बांबे हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।