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राज्य में सातों दिन खुली रहेंगी दुकानें, कामगार को मिलेगा एक दिन का अवकाश
By Deshwani | Publish Date: 20/12/2017 4:00:42 PMमुंबई, (हि.स.)। महाराष्ट्र दुकान और अस्थापना अधिनियम 2017 को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके चलते अब दुकानें सप्ताह में सातों दिन खुली रहेंगी। साथ ही अधिनियम में उल्लेख है कि दुकान में काम करने वाले कामगारों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देना होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने दुकान और अस्थापना अधिनियम 2017 को लागू करते हुए कहा है कि शहर और ग्रामीण भाग में सभी बड़े व्यवसायिकों पर अस्थापना अधिनियम लागू किया गया है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे आईटी और अन्य में यह अस्थापना अधिनियम लागू होगा, जिससे वहां पर काम करने वाले कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार सूचना और तंत्रज्ञान क्षेत्र में होने वाली प्रगति के चलते ऑनलाईन व्यवसाय 24 घंटे लगातार चल रहा है। इस अधिनियम से ऑफलाइन व्यवसाइयों को सकारात्मक स्पर्धा करने का मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा कामगारों को रोजगार मिलेगा। इस अधिनियम के तहत दस कामगारों से कम प्रतिष्ठानों को अस्थापना विभाग में पंजियन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही इसके लिए उन्हें उपलब्ध कागजातों के साथ व्यवसाय शुरू करने की ऑनलाईन सूचना देनी होगी। कामगार नहीं होने पर लगभग 22 लाख प्रतिष्ठानों को छूट मिलेगी।