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आयकर विभाग ने न्यासों के पंजीकरण के लिए मसौदा अधिसूचना जारी किया
By Deshwani | Publish Date: 20/10/2017 12:27:34 PMनई दिल्ली। आयकर विभाग ने उन न्यासों के नए पंजीकरण के लिए नियमों की अधिसूचना का मसौदा जारी किया जिन्होंने अपने उद्देश्य संबंधी उपबंधों में बदलाव किए हैं। वित्त विधेयक, 2017 में आयकर कानून की धारा 12ए में संशोधन किया गया है।
इसमें कहा गया है कि जहां कोई न्यास संस्थान धारा 12एए या धारा 12ए के तहत पंजीकृत हैं और उन्होंने उसके बाद अपने उद्देश्यों से जुड़े प्रावधान में संशोधन करते हैं और जो पंजीकरण की शर्तांे की पुष्टि नहीं करते, उन्हें (न्यास या संस्थान को) नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत होगी।
ताजा पंजीकरण के लिए आवेदन उद्देश्य से जुड़े प्रावधानों को अपनाने के तीस दिन के भीतर देना होगा। आयकर विभाग ने इस अधिनियम के विनियम 17ए और फार्म 10ए में संशोधनों का मसौदा अधिसूचित किया है और 27 अक्टूबर तक इस पर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए।