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सेबी ने तीन इकाइयों पर लगाया 31 लाख रुपए का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 20/9/2017 10:23:52 AMनई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयरों की खरीद-बिक्री के संबंध में जानकारियां नहीं देने के कारण तीन इकाइयों पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीएसएल) के शेयरों के कारोबार संबंधी जानकारियों का खुलासा नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने इसके लिए नरेश लक्ष्मीनारायण ग्रोवर पर 15 लाख रुपए का तथा अनुपम नारायण गुप्ता और त्रियांब सिक्योरिटीज दोनों पर आठ-आठ लाख रपये का जुर्माना लगाया है।
गुप्ता और त्रियांब सिक्योरिटीज पीएफसीएसएल के प्रवर्तक थे जबकि ग्रोवर इस कंपनी के निदेशक थे।
सेबी ने पीएफसीएसएल के शेयरों की जुलाई 2012 से जनवरी 2014 के बीच हुए कारोबार की जांच की। इसमें पाया गया कि तीनों ने इस संबंध में कोई भी जानकारी मुहैया नहीं करायी थी। एक अन्य आदेश में सेबी ने 11 निकायों पर कुल 32 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इनमें विक्रम हिमतसिंगका (एचयूएफ), अदिति हिमतसिंगका, प्रकाश हिमतसिंगका, माधुरी हिमतसिंगका, विक्रम हिमतसिंगका, रवि शंकर झुनझुनवाला, अजीत कुमार भुवाल्का, वैरियेबल प्लाजा और हिमतसिंगका केमिकल्स शामिल रहे।