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धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 16 से 31 अक्टूबर तक
By Deshwani | Publish Date: 9/8/2017 1:36:44 PM
धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 16 से 31 अक्टूबर तक

बिलासपुर, (हि.स.)। खरीफ 2017-18 में धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 16 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में पंजीकृत किसानों को इस वर्ष खरीदी के लिए पंजीकृत माना जाएगा। कलेक्टर पी. दयानंद ने मंगलवार को सभी एसडीएम और तहसीलदारों को कृषक पंजीयन के संबंध में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पंजीयन कराने की अवधि बढ़ा दी गई है। इसलिए कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रहे।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने किसानों के पंजीयन के लिए शासन के विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि कृषक पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो इस देरी के लिए उपयुक्त जवाबदेही तय की जाएगी। नए किसानों के पंजीयन में सावधानी बरतने का निर्देश दिया। किसानों के पंजीयन के लिए निर्धारित अवधि के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा। गांव में मुनादी, चौपाल में जानकारी देने और विशेष ग्रामसभा में भी पंजीयन के संबंध में अवगत कराने का निर्देश दिया। सभी एसडीएम को समितियों की बैठक करने के निर्देश दिए। 
पटवारी द्वारा गत वर्ष पंजीकृत किसानों का सत्यापन किया जाएगा। सटीक व पारदर्शी तरीके से सत्यापन करने का निर्देश दिया। रकबा सत्यापन का कार्य राजस्व विभाग के अधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा। प्रत्येक समिति के लिए नोडल अधिकारी के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिले में 93 समिति व 130 उपार्जन केन्द्र में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। नोडल अधिकारी मुस्तैदी से कार्य करेंगे। वे सुनिश्चित करे कि सत्यापन में गड़बड़ी न हो। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उनके अनुभाग के लिए पर्यवेक्षण प्रभारी अधिकारी होंगे। 
धान से पृथक अन्य फसलों के रकबों को किसी भी परिस्थिति में धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं करने का निर्देश दिया। सीमांत तथा लघु कृषक होने के आधार पर जिन लोगों ने प्राथमिकता राशन कार्ड प्राप्त किया है। ऐसे सीमांत किसान यदि 37.5 क्विंटल एवं लघु किसान जो 75 क्विंटल से अधिक मात्रा में समर्थन मूल्य में धान का विक्रय करेंगे, उन्हें चिन्हाकिंत कर उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा। 
पंजीयन के दौरान कृषि भूमि सीलिंग के प्रावधान का भी ध्यान रखा जाना है। व्यक्तिगत ट्रस्ट या संस्था का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं होगा। इसकी जवाबदारी संबंधित की होगी। कृषकों का पंजीयन रेंडम में किया जाएगा। एन्ट्री में गड़बड़ी करने पर भी जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। धान विक्रय से पूर्व पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से धान खरीदी की जा सकेगी। कृषकों का आधार नम्बर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा, किन्तु आधार नम्बर नहीं होने के कारण किसी भी कृषक कों पंजीयन से वंचित नहीं किया जाएगा। 
बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर के.डी. कुंजाम, सहायक कलेक्टर विनय लांहगे, खाद्य नियंत्रक आशुतोष चतुर्वेदी, सभी एसडीएम, तहसीलदार, मार्कफेड, नॉन, सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे। 
 
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