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वाणिज्यिक कर समाधान की समयावधि 27 अगस्त तक बढ़ी
By Deshwani | Publish Date: 25/7/2017 1:40:28 PM
वाणिज्यिक कर समाधान की समयावधि 27 अगस्त तक बढ़ी

भोपाल, (हि.स.)। प्रदेश में वाणिज्यिक कर की बकाया राशि के संबंध में समाधान की योजना की समयावधि में वृद्धि की गई है। पात्र व्यवसायी समाधान योजना का लाभ 27 अगस्त तक ले सकेंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने पूर्व में इसकी अवधि 28 जुलाई तय की थी।
समाधान योजना में मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम और मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अंतर्गत ऐसी बकाया राशि जो 31 मार्च, 2012 की अवधि से संबंधित बकाया है, के संबंध में व्यवसायी वाणिज्यिक कर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत देय बकाया राशि के 40 प्रतिशत अथवा देय कर की सम्पूर्ण राशि जमा कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।
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