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जीएसटी के प्रभावशील होने पर केरोसिन के संशोधित दर निर्धारित
By Deshwani | Publish Date: 20/7/2017 3:46:24 PM
जीएसटी के प्रभावशील होने पर केरोसिन के संशोधित दर निर्धारित

राजनांदगांव, (हि.स.)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ श़ासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर खाद्य विभाग राजनांदगांव द्वारा राय में एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रभावशील होने के फलस्वरुप जिले में केरोसिन के संशोधित दर निर्धारित किया गया है।
 
उल्लेखनीय है कि एक जुलाई 2017 से जीएसटी प्रभावशील होने के कारण केरोसिन में पांच प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित होने एवं राजनांदगांव जिले में अधिकृत केरोसिन थोक डीलर से प्राप्त ऑयल कंपनी के केरोसिन उठाव पत्रक के अनुसार ऑयल कंपनी द्वारा केरोसिन के उठाव दर में वृद्धि करने के फलस्वरूप पूर्व में जारी निर्धारित दर में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके आधार पर थोक आंशिक विक्रेता, देय परिवहन, प्रशासनिक व्यय, कमिशन एवं उपभोक्ता दर निर्धारित किया गया है। 
 
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