नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चना, पनीर, प्राकृतिक शहद, गेहूं, चावल, दलहन, अनाज और दालों की सप्लाई पर तभी पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा जब वह किसी कंटेनर पर रजिस्ट्रर ब्रांड नाम के साथ होंगे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ‘पंजीकृत ब्रांड नाम’ से अर्थ है कि वह ब्रांड ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है। हाल ही में जीएसटी के तहत आनाज के आवागमन पर कर की दरों और रजिस्ट्रर शब्द की परिभाषा को लेकर सवाल उठे थे।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) यूनिट कंटेनर में रखी पंजीकृत ब्रांड को छोड़कर कुछ वस्तुओं की आपूर्ति जैसे चना या पनीर, प्राकृतिक शहद, गेहूं, चावल और अन्य अनाज, दालें, अनाज और दालों का आटा की दर शून्य है। ऐसे सामानों की आपूर्ति जब यूनिट कंटेनर में एक पंजीकृत ब्रांड के नाम से की जाएगी तो उसपर 2.5 फीसदी सीजीएसटी दर लगेगी।’’
‘पंजीकृत ब्रांड नाम’ को सपष्ट करते हुए इसमें कहा गया है, ‘‘इस संबंध में, ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 की धारा 2(टी) के साथ धारा 2 (डब्ल्यू) के तहत एक पंजीकृत ट्रेड मार्क का मतलब एक ट्रेड मार्क है जो कि वास्तव में ट्रेड मार्क के पंजीकरण पर है ।