बिज़नेस
जीएसटी की असानी के लिए सरकार ने टाला टीडीएस और टीसीएस
By Deshwani | Publish Date: 26/6/2017 7:04:52 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के रोलआउट को आसान करने के लिए इसके रोलआउट से 4 दिन पहले सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रौत पर कराधान (टीसीएस) के प्रावधानों को टाल दिया है। साथ सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन से भी छूट दे दी है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यापार और उद्योगों से मिली प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने सीजीएसटी और राज्य जीएसटी एक्ट 2017 में टीडीएस (सेक्शन 51) और टीसीएस (सेक्शन 52) को फिलहाल 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी में टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ई-कॉमर्स कंपनी और छोटे कारोबारी जीएसटी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें।
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय ई-कॉमर्स कंपनियों को अब 1 फीसदी टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) लेने की जरूरत नहीं होगी। सेंट्रल जीएसटी अधिनियम के मुताबिक अधिसूचित संस्थाएं को टीडीएस इकट्ठा करना है। 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवा के आपूर्तिकर्ता पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा।