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आईबीबीआई ने कॉरपोरेट जगत के दिवाला समाधान की तेज प्रक्रिया को अधिसूचित किया
By Deshwani | Publish Date: 16/6/2017 7:33:37 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉरपोरेट जगत के दिवाला समाधान की तेज प्रक्रिया को अधिसूचित किया है।
इन नियमों के तहत पात्र कॉरपोरेट कर्जदारों के दिवालियापन के समाधान की प्रक्रिया चालू होगी। इस प्रक्रिया के तहत आने वाले मामलों को 90 दिनों के भीतर निपटा लिया जाएगा। कर्जदार, चूक होने की स्थिति में उसके सबूत के साथ समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की प्रासंगिक धारा 55 से 58 को अधिसूचित किया है, ताकि समाधान तीव्र प्रक्रिया के तहत हो सकें। यह लघु कंपनी, स्टार्टअप (साझेदारी फर्म के अतिरिक्त) और 1 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति वाली गैर सूचीबद्ध कंपनी के संबंध में लागू होगा।