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सीसीआई ने हुंडई पर लगाया 87 करोड़ का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 15/6/2017 1:11:51 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण का दोषी मानते हुए उस पर 87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने हुंडई को अपने डीलरों पर पैसेंजर की कारों से रिसेल प्राइस मेंटेनेंस के लिए दबाव बनाने और किसी खास लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाने और उसके निर्देशानुसार लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करने वाले डीलरों को दंडित करने का दोषी पाया।
हुंडई इंडिया को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के सेक्शन 3(4)(ई) और सेक्शन 3(1) का दोषी पाया गया। प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह फैसला हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के डीलर एफक्स इंटरप्राइज सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेंट एंटोनी कार्स प्राइवेट लिमिटेड की द्वारा दायर शिकायत के बाद सुनाया।