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जुलाई से जीएसटी का क्रियान्वयन उद्योग के लिए चुनौती : एसोचैम
By Deshwani | Publish Date: 25/5/2017 1:33:52 PM
जुलाई से जीएसटी का क्रियान्वयन उद्योग के लिए चुनौती : एसोचैम

नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने के लिए प्रतिदिन काम कर रही है। इसके अलावा व्यापारियाें और उद्योग को इसके बारे में जागरुक करने को कार्यशालाओं और संगोष्ठियाें का भी आयोजन किया जा रहा है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का एक जुलाई से क्रियान्वयन उद्योग के लिए चुनौती है। उद्योग मंडल एसोचैम का मानना है कि सरकार को कुछ तिमाहियाें के लिए जुर्माने के प्रावधान में ढील देनी चाहिए, जिससे लोगाें को इस नई कर व्यवस्था के अनुपालन में मदद मिल सकेगी।
एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोदिया ने कहा कि ‘‘जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना उद्योग के लिए निश्चित रुप से एक चुनौती होगा। लोग गलतियां कर सकते हैं। मेरा मानना है कि विभाग को पहली एक दो तिमाहियाें तक इसको लेकर नरम रख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया होगी।” उन्हाेंने कहा कि यदि पूरे साल के लिए संभव न हो तो कम से कम एक या दो तिमाहियाें तक जुर्माना प्रावधान में छूट दी जानी चाहिए। जीएसटी कानून में विभिन्न अपराधाें के लिए कम से कम 21 प्रकार के जुर्मानाें का प्रावधान है। कम भुगतान मामले में बकाया कर पर 10 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा। यह अधिकतम 10,000 रपये होगा। विभिन्न प्रकार की अन्य गलतियों के लिए बकाया कर पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। 

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