बिहार
कड़ाके की ठंड को देखते हुए कोर्ट ने सरकार को वर्ग नौ से बारह तक के लिए भी निर्णय लेने का दिया निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 16/1/2018 4:40:27 PMपटना (हि. स.) - बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण सिर्फ वर्ग एक से आठ तक के बच्चो के लिए स्कूल बंद किये जाने पर पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को वर्ग नौ से बारह तक के बच्चों के बारे में भी कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया ।
न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह की एकलपीठ ने एक याचिका पर यह निर्देश दिया। सुनवाई के समय अदालत में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन उपस्थित थे।
सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रधान सचिव से जानना चाहा कि ठंढ केवल क्या वर्ग एक से आठ तक के बच्चों को ही लगती है और वर्ग नौ से बारह तक के बच्चों को नही लगती ? अदालत ने सुनवाई के समय उपस्थित शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन को ठण्ड के मौसम में बच्चों को उनके स्कूल ड्रेस में फुल पैंट सहित स्कार्फ शामिल करने का सुझाव दिया।
अदालत के इस सुझाव पर महाधिवक्ता ललित किशोर सहित प्रधान सचिव ने कहा की इस मुद्दे पर जल्द ही विचार कर कोई उचित निर्णय लिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात कर्मियों की मौत के बाद उनके परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर बहाली करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निर्देश दिया था 1