बिहार
मानव श्रृंखला में शामिल नही होने वालों पर सरकार नही करेगी कोई करवाई
By Deshwani | Publish Date: 16/1/2018 4:36:54 PMपटना (हि. स.) पटना उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला में शामिल नही होने वाले शिक्षकों और छात्रों पर सरकार कोई करवाई नही करेगी।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ मे राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने दी। उन्होंने अदालत को बताया कि मानव श्रृंखला रविवार को आयोजित होगी । इस अभियान में लोग स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं और इसमें शामिलो होने के लिए किसी पर कोई दबाव नही दिया जाएगा। महाधिवक्ता की सूचना के बाद अदालत ने इस मामले में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह की तिथि निर्धारित की।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने एक लोकहित याचिका दायर कर राज्य सरकार के 11 जनवरी 2018 को निर्गत किए गए उस पत्र को चुनौती दी है जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग के उपसचिव ने राज्य के सभी विद्यालयों को उनके विद्यालय में पढ़ने वाले 5 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चे ओर शिक्षक को 21 जनवरी को दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के समर्थन में बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने का निर्देश दिया गया है ।
याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एक ओर राज्य सरकार जहां बच्चों को इस जाड़े के समय में वस्त्र उपलब्ध नहीं करा पा रही है वहीं दूसरी ओर इन नाबालिग बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल कर अपने पद का दुरुपयोग कर रही है । याचिकाकर्ता ने कहा कि बच्चों को सरकार समय पर शिक्षा नहीं दे पा रही है और साथ ही शिक्षकों को विद्यालयों में पढ़ाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार शिक्षकों को पढ़ाई की जगह दूसरे कार्यों में शामिल कर रही है 1 याचिकाकर्ता ने ऐसी स्थिति में 21 जनवरी को राज्य में बनने वाली मानव श्रृंखला से इन बच्चों ओर शिक्षकों को अलग रकहने की अदालत से परार्थना की ।
इस मामल पर कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी ।