बिहार
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मे नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नही किये जाने पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में कोर्ट ने माँगा जवाब
By Deshwani | Publish Date: 13/12/2017 8:31:37 PMपटना, ( हि स ) पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मे नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नही किये जाने पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जबाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भेटरन फोरम द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा है कि क्या कारण है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मे नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नही की जा रही है ।
याचिकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नही की जा रही है इससे वहां का कार्य प्रभावित हो रहा है।अध्यक्ष पद पर पटना प्रमंडल के आयुक्त कार्यरत हैं।वे कई और पदों के प्रभार में भी है।समिति में अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति किया जाय जिससे वहां का कार्य प्रभावित नही हो।