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सरकारी मेडिकल कालेजों में बगैर मान्यता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन पर पटना हाई कोर्ट सख्त
By Deshwani | Publish Date: 13/12/2017 8:23:14 PM
सरकारी मेडिकल कालेजों में बगैर मान्यता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन पर पटना हाई कोर्ट सख्त

पटना, ( हि स )- सरकारी मेडिकल कालेजों में बगैर मान्यता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन पर पटना हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एमसीआई सहित पीएमसीएच एवं डीएमसीएच से इस संबंध में कई गयी कार्रवाइयों का ब्यौरा छह सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

 

जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने डा. मधुकर एवं अन्य कई ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि सूबे के सबसे बडे अस्पताल पटना मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल एवं दरभंगा मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल में मेडिकल काउंसिल आफरीदी इंडिया से बगैर मान्यता हासिल किये पाठ्यकरमों का संचालन किया जा रहा है। यह सिलसिला गत कयी वर्षों से चल रहा है।

 

इन पाठ्यकरमों में बडी संख्या में मेडिकल के छात्र नामांकन लेकर पास भी कर चुके हैं। परंतु बगैर मान्यता के संचालित इन पाठ्यकरमों से उत्तीरनता प्रमाण पत्र का दुसरे स्थानों पर मान्यता नहीं दिये जाने के कारण मेडिकल छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

 
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