बिहार
युवती के दुष्कर्म व हत्या मामले में आजीवन कारावास, तीस हजार अर्थदंड भी
By Deshwani | Publish Date: 13/12/2017 8:05:09 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
कल्याणपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र क्वार्टर से एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म फिर हत्या मामले में प्रथम त्वरित अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। बता दें कि वर्ष 2014 की 26 जुलाई को युवती को अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को मुजफ्फरपुर अस्पताल में छोड़ दिया गया था। त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश पारस नाथ शर्मा ने मामले में पीपरा थाना क्षेत्र के भगवानपुर तुमलिया गांव निवासी तीस वर्षीय सोनू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। घटना को लेकर पीपराकोठी थाना क्षेत्र के बंजारी गांव निवासी अपहृता के िपता ने कल्याणपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद अपहृता की पांच दिनों बाद मुजफ्फरपुर अस्पताल में लावारिस हाल में लाश मिली थी। इस मामले में अभियोजन सािक्षयों की दलीलें सुनने के बाद अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के मद्देनजर उक्त फैसला सुनाया है।