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बिहार
पॉस मशीन नहीं लगाने पर रद्द होगा खाद विक्रेताओं का लाइसेंस
By Deshwani | Publish Date: 12/12/2017 3:16:59 PM
पॉस मशीन नहीं लगाने पर रद्द होगा खाद विक्रेताओं का लाइसेंस

सीवान, (हि.स.)। सीवान में खाद की कालाबाजारी पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सभी खाद विक्रेताओं को पॉस मशीन से ही खाद की बिक्री करनी होगी। कृषि निदेशक, बिहार के निर्देशानुसार निर्धारित समय में सभी खाद विक्रेताओं को अपनी दुकान में पॉस मशीन लगानी होगी, जो खाद बिक्रेता इसमें आनाकानी करेंगे,उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।अब केवल पॉस मशीन से खाद बिक्री करने पर ही इन पर अनुमान्य अनुदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा कंपनियों को दी जा सकेगी।इस निर्देश के बाद उर्वरक कंपनियां निःशुल्क पॉस मशीन उपलब्ध करा रही है। खाद विक्रेता कृषि कार्यालय से पॉस मशीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा डेटलाइन भी निर्धारित कर दी गयी है। विभाग के इस निर्देश के बाद खाद विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में पॉस मशीन से हो रही उर्वरक बिक्री की जांच करें तथा रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं।
 
कैसे होगी पॉस मशीन से खाद की बिक्री: खाद दुकानों में बायोमैट्रिक पहचान से खाद वितरित करने के लिए पॉस मशीन लगायी जा रही है। किसान पहले इस मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाकर अपनी पहचान दर्ज करायेंगे। फिर जितनी बोरी खाद लेनी होगी उसे मशीन में इंट्री की जायेगा। उसी आधार पर किसानों को राशि का भुगतान करना होगा। फिर विभाग के स्थानीय पदाधिकारी पॉस मशीन से प्राप्त रिपोर्ट जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।
 
क्या कहते है डीएओ : इस संबंध में सीवान के जिला कृषि पदाधिकारी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि दिसम्बर माह तक जिले के सभी खाद बिक्रेताओं को अपने-अपने प्रतिष्ठान पर पॉस मशीन लगवा लेनी है । जनवरी 2018 से सीवान में खाद का एक भी दाना पाॅस मशीन के माध्यम से ही बिकेगा ।
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