बिहार
पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 12/12/2017 11:06:02 AMपटना, । बांका में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गैस प्लांट में निर्माण कार्य करने वाले कंपनी के साइट इंचार्ज के साथ मारपीट करने के मामले में अभियुक्त बनाये गए गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की जमानत याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
न्यायाधीश राजेन्द्र मिश्र की एकलपीठ ने विधायक संजय यादव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार कर दिया।
बिधायक पर आरोप है कि वे गोड्डा स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किसी दूसरे आदमी या किसी निर्माण कंपनी को करने नही देते है।अगर कोई ब्यक्ति या कंपनी इनके बिना अनुमति के वाहन कार्य करता है तो उसके साथ ये या इनके लोग मारपीट करते है।इनके बिना अनुमति के इंडियन ऑयल कंपनी गोड्डा में गैस रिफिलिंग से संबंधित निर्माण का कार्य जी माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा था इसी से नाराज बिधायक ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट इंचार्ज के साथ मारपीट की जिसके बाद पीड़िता की ओर से प्राथमिकी बिधायक के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।