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बिहार
लालू परिवार पर ईडी की गाज, रेलवे घोटाले में 45 करोड़ की संपत्ति जब्त
By Deshwani | Publish Date: 8/12/2017 9:57:16 PM
लालू परिवार पर ईडी की गाज, रेलवे घोटाले में 45 करोड़ की संपत्ति जब्त

 नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भ्रष्ट्राचार के कई मामलों में आरोपी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबद्ध कंपनियों की 44 करोड़ 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने लारा प्रोजेक्ट एलएलपी की पटना स्थित 44.75 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन जब्त की है। इस कंपनी में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बिहार का उप-मुख्यमंत्री रहा उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार सरकार में मंत्री रहा उसका भाई तेजप्रताप यादव पार्टनर थे। यह कंपनी पहले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कारोबार कर रही थी। 

ईडी के मुताबिक ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव द्वारा देश के रेलमंत्री रहते हुए अपने शासकीय पद के दुरूपयोग का है जिसमें लालू प्रसाद ने रेलमंत्री रहते हुए कोचर परिवार और उनकी कंपनियों को गैरकानूनी लाभ पहुंचाएं, जिससे सरकार को वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इसके बदले में मिले वित्तीय लाभ से एक कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेनामी जमीन खरीदी गई। जिसमें रांची और पुरी में बीएमआर होटल्स की लीज़ कोचर परिवार की कंपनी को दिए जाना भी शामिल है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक बंद हो चुकी कंपनी थी, जिसमें फर्जी निवेशकों को दर्शाया गया। इस कंपनी पर नियंत्रण श्रीमती सरला गुप्ता का था, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं। जिस रकम से ये जमीन खरीदी गई थी, वो फर्जी कंपनियों के कई स्तर से होती हुई आई थी, जिससे की मामले को जांच से बचा जा सके। 

एक एनबीएफसी जिसका स्रोत फंड की तारीख पर अस्पष्ट है, को ऋण प्रदान किया गया था। किसी भी ब्याज के बिना ऋण चुकाने के लिए, जारी करके चार निवेशकों से निधियां उठाई गईं। लेकिन बाद में कंपनी ने इनसे शेयर खरीद लिए। इस जमीन की आरंभिक कीमत 1.62 करोड़ रुपये थी। इसे कोचर परिवार द्वारा डिलाइट मार्केंटिंग कंपनी को साल 2005 में हस्तांतरित कर दिया गया। फिर इस कंपनी के शेयर्स राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव को 2010-11 से 2013-14 के बीच में ट्रॉन्सफर कर दिए गए। इस पूरे मामले की जांच के बाद ईडी ने इस जमीन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया। 

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