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बिहार
बलात्कार के दोषी को पांच वर्षो के सश्रम कारावास की सजा
By Deshwani | Publish Date: 8/12/2017 12:30:40 PM
बलात्कार के दोषी को पांच वर्षो के सश्रम कारावास की सजा

बक्सर, (हि ,स ) जिला एवं सत्र न्यायधीश –प्रथम की कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई |
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अशोक कुमार पाण्डेय ने सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया ।
कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 376/511 के तहत पांच वर्षो के सश्रम कारावास की सजा एवं पास्को की धारा 8 के तहत भी पांच वर्षो की सजा सुनाई । न्यायालय ने अभियुक्त पर दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है जो पीड़ित को दिया जायेगा ।
दोनों सजाये साथ –साथ चलेगी |
उल्लेखनीय है कि 20 मई 2016 को जिले के केशवपुर गाँव की रहने वाली 13 वर्षीय एक किशोरी अपनी मवेशी चरा रही थी उसी समय गांव के ही रमेश यादव ने सुनशान का फायदा उठा कर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया ।बाद में पीडिता के बयान पर महिला थाने में काण्ड संख्या 35 /2016 एक मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसन्धान शुरु कर दिया इस दौरान कुल पांच लोगो की गवाही कलम बंद की गई थी जिसको आधार बना कर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया |
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