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बिहार
प्रधान सचिव व एमडी को जवाब देने का निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 6/12/2017 5:24:59 PM
प्रधान सचिव व एमडी को जवाब देने का निर्देश

पटना, (हि.स.)। बार-बार के निर्देश के बाद भी अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड के एमडी को 13 दिसम्बर को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने कौशल कुमार वर्मा की ओर से दायर अवमानना वाद पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। 

 

सेवानिवृति लाभ नहीं दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। जिस पर 19 अगस्त 2017 को सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतिवादियों को दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को पांच लाख 76 हजार 409 रुपये भुगतान का आदेश दिया था। अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरुप 22 नवम्बर को कारण पृच्छा (कॉज क्योरी) की गई थी। बावजूद अभी तक अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
 
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