बिहार
पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराने के मामले जवाब-तलब
By Deshwani | Publish Date: 29/11/2017 6:29:30 PMपटना, (हि.स)। पूर्व मंत्रियों के बंगला खाली कराने के सरकार के आदेश को चुनौति देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा के आवास समिति को वर्तमान समय में मंत्रियों एवं पूर्व मंत्रियों के लिए आवंटित होने वाले बंगला की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी हलफनामा के माध्यम से देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि अदालत ने 4 दिसम्बर को निर्धारित की है।
जस्टिस सुधीर सिंह की एकलपीठ ने पूर्व मंत्री चन्द्रिका राय एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद महागठबंधन के मंत्रियों चन्द्रिका राय, अब्दुल गफूर, अब्दुल बारी सिद्दीकी तथा विधायक षिवचन्द्र राम सहित पांच को बिहार भवन निर्माण विभाग से गत 20 सितम्बर 2017 को एक नोटिस जारी किया गया. जिसमें इन लोगों को एक माह के भीतर आवास खाली कराने का निर्देष दिया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किये सरकार द्वारा पूर्व मंत्रियों को इतने कम समय में आवास खाली कराने का निर्देष दिया जाना न्यायोचित नहीं है।